डीएम की सख्ती का दिखने लगा असर, भारत नेपाल सीमा पर ज़ब्त की गई 70 बोरी उर्वरक

  • डीएम की सख्ती का दिखने लगा असर, भारत नेपाल सीमा पर ज़ब्त की गई 70 बोरी उर्वरक
    04 आटो हुए सीज़, अभियुक्तों को भेजा गया जेल।           ‌                   
  ‌ ‌‌                          डॉक्टर निजामुद्दीन अख्तर

बहराइच 17 अगस्त। कृषि विभाग की सूचना के आधार पर भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस व एस.एस.बी. संयुक्त टीम द्वारा लौकाही क्षेत्र में गश्त के दौरान लखीमपुर खीरी से लाकर बहराइच के जरिए नेपाल भेजने की फिराक में ड्राइवर सहित चार ऑटो तथा चारो आटो पर लदी हुई 70 बोरी उर्वरक को जब्त करने की कार्यवाही की गई है। चारों आटो ड्राइवर लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि यह उर्वरक लखीमपुर खीरी से लायी जा रही थी। पुलिस द्वारा चारों आटो को सीज़ करने के साथ-साथ सभी चारों अभियुक्तों को जेल में भेज दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जनपद के कृषकों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से कृषि, पुलिस व एसएसबी टीम के समन्वय से हुई कार्रवाई में 70 बोरी उर्वरक को सीज़ किया गया है। डॉ. यादव ने बताया कि डीएम के अनुमोदनोपरान्त थाना मोतीपुर में सभी अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है साथ ही बरामद उर्वरक को जब्त करने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार पुलिस व एसएसबी की टीमें लगातार सीमा पर नजर रख रही है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित उर्वरक दुकानों के स्टाक व बिक्री की नियमित जांच की जा रही है। पुराना स्टॉक खत्म होने पर ही दूसरी खाद की आपूर्ति की जा रही है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. यादव ने किसानों से अपील की है कि वह आवश्यकतानुसार ही यूरिया क्रय करें। थाना मोतीपुर क्षेत्र में अवांछित गतिविधियों की अधिक संभावना को देखते हुए लगातार छापामारी की कार्यवाही जारी रहेगी। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि ई पास मशीन के साथ ही नियमानुसार खाद की बिक्री करें। गाइडलाइन के विपरीत पाए जाने पर संबंधित पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से अवांछित कार्य में सम्मिलित व्यक्तियों में हड़कंप मच गया है। डॉ. यादव ने सभी सम्बन्धित को सचेत किया है कि यदि भविष्य में कोई भी विक्रेता या व्यक्ति उर्वरक तस्करी में सम्मिलित, पाया जाता है, तो इसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं उर्वरक परिसंचरण अधिनियम 1973 में निहित प्रविधानों के अनुसार मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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