जाम की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यातायात विभाग ने वाहनों को शहर में आने के लिए बनाई नई रण नीति।

जाम की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यातायात विभाग ने वाहनों को शहर में आने के लिए बनाई नई रण नीति।

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बहराइच शहर क्षेत्र में देर रात तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रही है होटल, रेस्टोरेन्ट, दुकान, प्रतिष्ठान काफी देर तक खुल रहे हैं काफी संख्या में मैरिज लॉन हैं जिसके कारण शहर में काफी भीड़-भाड़ रहती है तथा शहर क्षेत्र में चार-पहिया, दोपहिया, ई-रिक्शा संचालित हो रहे है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है । शहर बहराइच को जाम मुक्त कराने के लिए बड़े, छोटे, मध्यम तथा कॉमर्शियल वाहन (पिकप, डीसीएम, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रैलर, डम्फर) के नो-एन्ट्री के समय में परिवर्तन किया जा रहा है पूर्व में नो-एन्ट्री का समय सुबह 08.00 बजे से 21.00 बजे तक था, अब पुलिस अधीक्षक बहराइच के द्वारा पुलिस अधिनियम-1861 की धारा-31 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कॉमर्शियल वाहनों के नो-एन्ट्री का समय सुबह-09.00 बजे से रात्रि 23.00 बजे तक किया जाता है । नो-एन्ट्री व्यवस्था निम्नवत है –

*1. भारी/मध्यम/लघु वाहनों पर प्रतिबंध- (प्रात- 08.00 बजे से रात्रि 23.00 बजे तक )*

A. लखनऊ – बहराइच मार्ग से नगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहन गोलवाघाट मरीमाता मंदिर बाइपास पर रुकेंगें । ( लखनऊ – नानपारा मार्ग )
B. नानपारा से आने वाले भारी वाहन रामगाँव मोड़ पर रुकेंगें । ( नानपारा – लखनऊ मार्ग )
C. गोण्डा, बलरामपुर से आने वाले भारी वाहन दोनक्का तिराहा पर रुकेंगें । ( गोण्डा – बलरामपुर मार्ग )
D. भिनगा – मल्हीपुर(श्रावस्ती) से आने वाले भारी वाहन कैलाश होटल तिराहा पर रुकेंगें । ( भिनगा – मल्हीपुर मार्ग )
E. हुजूरपुर मार्ग से आने वाले भारी वाहन रंजीतपुर बैरियर( हुजूरपुर मार्ग ) पर रुकेंगें । ( हुजूरपुर मार्ग )

*2. ट्रैक्टर-ट्रॉली ( ईंट/मौरंग/सीमेंट के वाहन ) हेतु प्रतिबंध- ( प्रातः 09.00 बजे से रात्रि- 08.00 बजे तक)*

A. गोण्डा – बलरामपुर मार्ग से जेल रोड होते हुए लखनऊ रोड जाने वाले ईंट / मौरंग / सीमेंट के ट्रैक्टर-ट्रालियों के लिए उपरोक्त समय प्रतिबंध रहेगा ।
B. लखनऊ रोड से जेल रोड होकर गोण्डा – बलरामपुर मार्ग पर जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों के लिए उपरोक्त समय प्रतिबंध रहेगा ।

*3. आटो रिक्शा पर प्रतिबंध- ( समय प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 23.00 बजे तक )*

A. लखनऊ मार्ग से आने वाले आटो गोलवाघाट तक आ सकेंगें ।
B. नानपारा मार्ग से आने वाले आटो रामगाँव तक आ सकेंगें ।
C. मल्हीपुर भिनगा मार्ग से आने वाले आटो कैलाश होटल तिराहा तक आ सकेंगें ।
D. गोण्डा श्रावस्ती बलरामपुर मार्ग से आने वाले आटो दोनक्का तिराहा तक आ सकेंगें ।
E. हुजूरपुर मार्ग से आने वाले आटो रंजीतपुर बैरियर( हुजूरपुर मार्ग) तक आ सकेंगें ।

*4. प्राइवेट बसों हेतु डायवर्जन व्यवस्था ( प्रातः 08.00 बजे से रात्रि- 23.00 बजे तक )*

A. पूर्व में प्राइवेट बसें जो झिंगहाघाट छावनी चौराहा होते हुए दरगाह की तरफ जाती थीं- अब झिंगहाघाट से गोलवाघाट मोड़, किसान डिग्री कालेज से पानी टंकी चौराहा , दोनक्का तिराहा होते हुए बलरामपुर मार्ग से आसाम चौराहा होते हुए दरगाह की तरफ जायेंगीं ।
B. बलरामपुर व गोण्डा की तरफ से आने वाले प्राइवेट बसें जो पुलिस लाइन होते हुए डिगिहा से दरगाह जाती थीं– अब दोनक्का तिराहा से बलरामपुर मार्ग होते हुए आसाम चौराहा से दरगाह की तरफ जायेंगीं ।

*5. ई0 रिक्शा का डायवर्जन पूर्व की भांति जारी रहेगा ।*

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन पुलिस अधिनियम-1861 की धारा 32 तथा मोटरवाहन अधिनियम-1986 की धारा- 115/194 के अन्तर्गत 20000 /- जुर्माना से दंडनीय होगा ।
यह आदेश दिनाँक- 20.04.2025 की रात्रि- 23.00 बजे से प्रभावी होगा ।

सभी ट्रान्सपोर्टर तथा जनता से अनुरोध है कि नो-एन्ट्री का पालन करें तथा बहराइच शहर को जाम से मुक्त कराने में अपना सहयोग दें ।

*अपर पुलिस अधीक्षक*
*नगर / यातायात , बहराइच*

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