नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्लाटों का क्रय विक्रय करें
प्लाटों के ले-आउट का नक्शा भी कराएं पास बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स
बहराइच 02 जनवरी। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि नगर पालिका परिषद, बहराइच क्षेत्रान्तर्गत प्रायः बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में बेचा जाता है। बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा प्लाटों को बेचे जाने से पूर्व न तो नगर पालिका परिषद, बहराइच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है और न ही सम्बंधित प्लाट के ले-आउट का नक्शा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से पास कराया जाता है जिसके कारण कहीं-कहीं पर नगर पालिका/नजूल से सम्बंधित भूमि/प्लाट होने की स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
अधि.अधि. श्रीमती सिंह ने समस्त बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स को निर्देशित किया है कि भूमि/प्लाटों को बिकी करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, बहराइच कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ-साथ प्लाट के ले-आउट का नक्शा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से अवश्य पास करायें। अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा।
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